24 अप्रैल से हर रोज होगी सुनवाई

शिमला — प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा भटियात चुनाव क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह जरयाल के खिलाफ चुनाव याचिका की सुनवाई 24 अप्रैल से हर रोज होगी। यह आदेश न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी ने कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा दायर चुनाव याचिका की सुनवाई के बाद पारित किए। इस चुनाव याचिका को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को सिर्फ चार महीने का समय दिया था। गौरतलब है कि नौ जनवरी, 2014 को हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह पठानिया द्वारा दायर चुनाव याचिका को 25 हजार रुपए की कास्ट के साथ खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट द्वारा पारित इस निर्णय को प्रार्थी पठानिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी। 24 जनवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दिए कि इस चुनाव याचिका को मैरिट के आधार पर चार महीनों में निपटाया जाए। वर्ष 2012 में प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रार्थी की भाजपा उम्मीदवार विक्रम सिंह जरयाल से मात्र 111 मतों से हार हुई थी। प्रार्थी ने अपनी चुनाव याचिका के जरिए इस चुनाव को चुनौती दी है और याचिका में आरोप लगाया है कि चुनावों में धांधलियां हुई हैं। आरोप है कि मतदान केंद्रों में वोटरों और वोटों में अंतर पाया गया। याचिका में आरोप है कि जांच रिटर्निंग आफिसर ने प्रतिवादी विक्रम सिंह जरयाल से मिलकर इन आरोपों की जांच सही तरीके से नहीं की है। अदालत ने प्रार्थी की याचिका को खारिज करते हुए अपने निर्णय में कहा कि याचिका में इस तरह के तथ्य नहीं हैं कि इसे आगे चलाया जा सके।