दो साल जेल

कुल्लू — स्पेशल जज जिला कुल्लू प्रेम पाल रांटा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को दो साल कारावास की सजा के साथ 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इसकी पुष्टि न्यायवादी एनएस कटोच ने की है। एनडीपीएस एक्ट मामले में आरोप सिद्ध साबित होने पर सैंज घाटी के सारी गांव ब्रैहिन निवासी सुभाष चंद पुत्र जगरनाथ को यह सजा सुनाई गई है। 14 अगस्त 2009 को पागलनाला के पास चैकिंग के दौरान इस आरोपी से अफीम के पौधे से निकलने वाली दस किलो 500 ग्राम नशीली सामग्री बरामद की गई थी। पुलिस ने डीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर इसका चालान कोर्ट में पेश किया था।