23 प्रजातियों के वृक्ष काटने से हटी रोक

हिमाचल सरकार का फैसला, 24 प्रजातियों की वन उपज के ट्रांजिट परमिट पर भी छूट

शिमला— हिमाचल प्रदेश में 23 प्रजातियों के पेड़ गिराने के प्रतिबंध को हटा लिया गया है। यही नहीं, 24 प्रजातियों के वन उपज के ट्रांजिट परमिट पर भी छूट दी गई है। अतिरिक्त प्रधान सचिव, वन तरुण कपूर ने कहा कि इस आदेश के पश्चात पौधारोपण को बढ़ावा देने पर बल मिलेगा। इस फैसले से लोगों में पौधारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी क्योंकि उन्हें यह ज्ञात होगा कि आवश्यकता पड़ने पर वे इन वृक्षों का उपयोग कर पाएंगे। अब लोग घरेलू उपयोग के लिए इन प्रजातियों के अधिकतम पांच वृक्ष काट सकते हैं। तरुण कपूर ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा लोगों की अपेक्षाओं व आकांक्षाओं के अनुरूप हिमाचल प्रदेश में निजी भूमि पर 23 प्रजातियों के पेड़ काटने से प्रतिबंध हटा दिया है, वहीं 24 प्रजातियों की वन उपज के अभिवहन पास (ट्रांजिट परमिट) पर छूट दी गई है। इस संदर्भ में हिमाचल प्रदेश भू-परिक्षण अधिनियम, 1978 के तहत आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि काला सिरीस/ ओई/सिरीस, कचनार/ कराल, सफेदा, किमू/चिमू/शहतूत/ तूत/ मलबैरी, पॉपलर, भारतीय विलो/ बीयूंश, बैंबू, क्लमस/लाठी बांस/ मग्गर/धरेंच/बांस, जापानी शहतूत/ पेपर मलबैरी, पेइक/कोई/कोश/ कुनिश/न्यून, खिड़क/खड़की, दरेक बकिन, फगूडा/फेगुडा/त्यामल/ तिमला/तिरमल/अंजीरी/कलस्टर फिग/गुलर, तून, जामुन, टीक/ सगुन/सागवान, अर्जुन, सेमल/शलमाटास, बिहूल/बियूल/ भिमल/ भियूनल/धमन, पाजा/पदम, कामल/रैनी/रोहण/रोहिन/सिंदूरी, आम (वन्य प्रजाति), रिष्टक/रीठा/ डोडे, बान, (अधिकतम पांच वृक्ष घरेलु उपयोग हेतु) को काटने पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। 24 प्रजातियों की वन उपज के अभिवहन पास ट्रांजिट परमिट पर छूट दी गई है, जिनमें काला सिरीस/ओई/सिरीस, कचनार/ करयाल, सफेदा, किमू/चिमू/शहतूत /तूत/मलबैरी, पाप्युलर, भारतीय विलो/बीयूंश, बैम्बू, क्लमस/लाठी बांस/मग्गर/धरेंच/बांस, कुठ (सासोरिया कोस्टस/लापा) का निर्यात तथापि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अपेक्षा पूर्ण करने के अधीन होगा। इसके अलावा काला जीरा, जापानी शहतूत/पेपर मलबैरी, पेइक/कोई/कोश/कुनिश/नयून, खिडक/खडकी, दरेक/बकिन, फगूडा/फेगुडा/त्यामल/तिमला/तिरमल/अंजीरी/ कलस्टर फिग/गुलर, तून, जामुन, टीक/सगुन/सागवान, अर्जुन, सेमल/शलमाटास, बिहूल/बियूल/भिमल/ भियूनल/धमन, पाजा/पदम, कामल/रैनी/रोहण/रोहिन/सिंदूरी, आम वन्य प्रजाति, रिष्टक/रीठा/डोडे, के अभिवहन पास पर छूट दी गई है। इस अधिसूचना की विस्तृत जानकारी वन विभाग हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट एचपीफोरेस्ट डॉट निक डॉट इन पर उपलब्ध है।