आज से हर निर्माण पर कटेगा टैक्स

सरकार ने जारी किए आदेश, देना होगा 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स

हमीरपुर – हिमाचल प्रदेश में निर्माण कार्यों पर सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। राज्य सरकार ने सभी विभागों को आदेश जारी कर पहली मई से सर्विस टैक्स कटौती के आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रदेश के भीतर सभी निर्माण कार्यों पर 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स की शर्त लागू होगी। कुल प्रोजेक्ट की 40 फीसदी  लागत की राशि पर सर्विस टैक्स की कटौती होगी। मसलन एक करोड़ के निर्माण कार्य पर 40 लाख की राशि के ऊपर 14 प्रतिशत टैक्स की सरकार कटौती करेगी। हिमाचल सरकार के ये फरमान लोक निर्माण विभाग, आईपीएच, हिमुडा और डीआरडीए सहित उन तमाम विभागों पर लागू होंगे जो सरकारी क्षेत्र में निर्माण कार्य कर रहे हैं। इससे पहले राज्य में कंस्ट्रक्शन वर्क पर सर्विस टैक्स की छूट थी। जीएसटी के लागू होने के कारण राज्य सरकार को सर्विस टैक्स लगाना पड़ा है। अब पहली मई से सरकारी विभाग सर्विस टैक्स की कटौती शुरू कर देंगे। इसका असर शिक्षा, आयुर्वेद, स्वास्थ्य तथा पशुपालन विभाग सहित  सभी विभागों पर पड़ेगा। इन विभागों को अपने निर्माण कार्य के लिए निर्माण एजेंसियों को अलग से सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। प्रदेश में पीडब्ल्यूडी, आईपीएच तथा हिमुडा सहित आधा दर्जन विभाग ही निर्माण कार्य करते हैं। प्रदेश के अधिकतर विभागों के निर्माण कार्य का जिम्मा इन्हीं विभागों पर निर्भर रहता है। अब नई व्यवस्था लागू होने से डिपोजिट वर्क पर संबंधित विभागों को 14 प्रतिशत सर्विस टैक्स देना होगा। इस सूरत में स्वास्थ्य विभाग को अगर अपने भवन के निर्माण कार्य का जिम्मा  पीडब्ल्यूडी को सौंपने पर सर्विस टैक्स भी अदा करना होगा।

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