चरस तस्कर को तीन वर्ष की जेल

चंबा —  अतिरिक्त जिला एवं सत्र व विशेष न्यायाधीश- दो चंबा पारस डोगर की अदालत ने पवन कुमार पुत्र चतरो राम वासी गांव लमनी पोस्ट आफिस भलेई तहसील सलूणी को चरस तस्करी के मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व पच्चीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी जिला उपन्यायवादी कंवर उदय सिंह ने की। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 19 जुलाई 2014 को पुलिस पार्टी ने बैलून कैंट के समीप के समीप नाका लगा रखा था। इसी दौरान डलहौजी की ओर से पैदल आ रहा पवन कुमार पुलिस टीम को देखकर घबराकर मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस को पवन कुमार की गतिविधियां संदिग्ध दिखने पर तुरंत पीछा कर धर दबोचा। पुलिस ने पवन कुमार की शक के आधार पर तलाशी लेने दौरान कब्जे से पांच सौ ग्राम चरस बरामद की। पवन कुमार के खिलाफ चरस तस्करी को लेकर डलहौजी थाना में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने मामले से जुड़ी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चालान को आगामी कार्रवाई हेतु अदालत में दायर कर दिया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने दस गवाह पेश कर पवन कुमार पर लगे चरस तस्करी के आरोप को साबित किया। बहरहाल, अदाल ने लमनी गांव के पवन कुमार को चरस तस्करी में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और पच्चीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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