जेपी कंपनी पर एफआईआर

बागा में ब्लास्टिंग से देवस्थल को नुकसान पर कार्रवाई

सोलन, बिलासपुर – बिलासपुर की सीमा पर स्थित सोलन जिला के बागा में ब्लास्टिंग से एक देवस्थल को पहुंचे नुकसान के मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। बागा के डंगोयल गांव निवासी लक्ष्मी चंद की शिकायत की सुनवाई करते हुए जेएमआईसी अर्की की अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब बागा पुलिस ने कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए जेपी कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बागा के डंगोयल गांव निवासी लक्ष्मी चंद के अनुसार 20 फरवरी को जेपी उद्योग प्रबंधन द्वारा करवाई गई ब्लास्टिंग की वजह से उनके कुल देवता के स्थान को अत्यधिक नुकसान पहुंचा। प्रबंधन की ओर से मौके पर रणविजय सिंह ठाकुर, जे शेरू, आरपी गौतम, मुकेश शर्मा, आरके पाठक व पी विक्रम मौजूद थे। ब्लास्टिंग से हुए नुकसान को लेकर बात करने पर  अधिकारियों ने न केवल जान से मारने की धमकी देते हुए उन्हें कुल देवता के स्थान पर जाने से रोका, बल्कि देवता के प्रति अभद्र भाषा भी प्रयोग की। उन्होंने बागा थाना के साथ ही एसपी सोलन से भी इसकी शिकायत की, लेकिन जेपी के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अब आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 436, 341, 295, 295 व 506 के तहत मामला दर्ज किया है। जेपी प्रबंधक वर्ग ढुलाई कार्य में लगे ट्रक आपरेटरों के भुगतान कार्य न होने के कारण पहले ही दुविधा में है। वरिष्ठ अधिवक्ता नंदलाल चौहान ने कहा कि जेपी सीमेंट कंपनी क्षेत्रवासियों के हितों का ध्यान नहीं रख रही है तथा इसी कारण प्रबंधक वर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

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