दादा-दादी के नाम पर वीजा नहीं

छह मुस्लिम देशों के लिए ट्रंप प्रशासन ने जारी किए नए नियम

वाशिंगटन— ट्रंप प्रशासन ने छह मुस्लिम देशों और शरणार्थियों के वीजा एप्लीकेंट्स के लिए नया क्राइटेरिया सेट किया है। अब इनको अमरीका की यात्रा करने के लिए अमरीका से पारिवारिक या व्यावसायिक निकटता की जरूरत होगी। यह आदेश तब आया है, जब वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिमों के बेन के आदेश को बहाल कर दिया था, जिसकी बड़े पैमाने पर आलोचना हुई थी। बता दें कि नई गाइडलाइन अमरीकी दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों को भेज दी गई है। यह पहले से मंजूर हो गया कि वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे, लेकिन राज्य विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों का कहना है कि सीरिया, सूडान, सोमालिया, लीबिया, ईरान और यमन से नए आवेदकों को अमरीका में ट्रैवल करने के लिए अभिभावक, पति या पत्नी, बच्चा, बालिग बेटा या बेटी, दामाद या बहू और भाई जैसे रिश्ते दिखाने होंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक दादा-दादी, पोते-पोतियां , चाचा, चाची, भांजा-भांजी, भतीजी-भतीजी, देवर-देवरानी, जेठ-जिठानी, साला, उसकी पत्नी, मंगेतर और विस्तारित परिवार के अन्य सदस्यों को निकट संबंधी नहीं माना जाएगा। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रंप के कार्यकारी आदेश के खिलाफ आंशिक रूप से निचली अदालत के आदेश को उठाया था, जिसने छह देशों के नागरिकों के लिए अस्थायी रूप से वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। बैन के मुताबिक छह मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमरीका में आने पर 90 दिनों की पाबंदी की बात की गई थी।

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