बढ़ी मियाद, अब अक्तूबर से जरूरी होगा आधार

नई दिल्ली — सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं है, उन्हें सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने अपने नौ जून के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में इससे अधिक अवलोकन की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख सात जुलाई निर्धारित की है। वहीं, केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि जिन लोगों के पास अभी आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें 30 सितंबर तक सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने की छूट दी जा रही है।

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