यूजी-पीजी कोर्स को अनुमति जरूरी

इक्डोल में डिस्टेंस मोड से चल रहे कोर्सेज को यूजीसी ने बदले नियम

शिमला  —  प्रदेश में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड से चल रहे कोर्स के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता लेनी पड़ेगी। आयोग की ओर से जिन विश्वविद्यालयों द्वारा डिस्टेंस मोड से छात्रों के लिए कोर्स चलाए जा रहे हैं, उनके लिए नए नियम तैयार किए गए हैं। इन नियमों के तहत ही अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा अध्ययन केंद्र में चल रहे यूजी, पीजी कोर्सेज के लिए मान्यता यूजीसी से लेनी होगी। आयोग द्वारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विनियम 2017 के तहत नियम तैयार किए गए हैं। इन नियमों के चलते अब डिस्टेंस मोड से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए नए न्यूनतम मानक निर्धारित किए हैं। यूजीसी ने नियमों में यह परिवर्तन ऑनलाइन कोर्स के लिए शुरू किए जा रहे स्वयं पोर्टल के लिए किया गया है। अब डिस्टेंस मोड के लिए यूजीसी के नए नियमों में छात्रों को एक सेमेस्टर में किसी एक कोर्स में पढ़ाए गए कुल कोर्स का 20 फीसदी सिलेबस ऑनलाइन पढ़ने की अनुमति दी जाएगी। छात्रों को यह सुविधा ऑनलाइन लर्निंग पाठ्यक्रम स्वयं विनियम 2016 के तहत मिल पाएगी। इस नियम के तहत डिस्टेंस मोड से चल रहे सभी संस्थानों सहित अंतरराष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा अध्ययन केंद्र को भी अपने कोर्स ऑनलाइन करने होंगे। इसके लिए संस्थानों को स्वयं पोर्टल का हिस्सा बनना होगा। हालांकि अभी तक विवि इक्डोल केंद्र ने छात्रों के लिए ऑनलाइन कोर्स की सुविधा मुहैया नहीं करवाई है। आयोग को इस सत्र प्रस्ताव विश्वविद्यालय की ओर से योजना के तहत स्वयं पोर्टल के लिए भेजा जाना था, लेकिन इसे तय समय के भीतर विवि नहीं भेज पाया है। इसी वजह से इस सत्र से विवि इस योजना का हिस्सा नहीं बन पाया है, लेकिन अब यूजीसी द्वारा नियमों में परिवर्तन करने के बाद इक्डोल को इसका समाधान तलाशना होगा।

छात्र चुन सकेंगे ऑनलाइन कोर्स

यूजीसी द्वारा डिस्टेंस मोड से चल रहे कोर्सेज के लिए नियम परिवर्तन करने से छात्रों को अब ऑनलाइन कोर्स करने की सुविधा मिलेगी। छात्र स्वयं पोर्टल से किसी भी विवि और संस्थान का चयन कर ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे।

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