अवैध कब्जे पर हाई कोर्ट सख्त

शिमला — बिलासपुर के सुई सुरहार गांव में सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गांव के लोगों द्वारा मुख्य न्यायाधीश के नाम लिखे पत्र पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि गांव के ही एक तुलसी राम ने सार्वजनिक स्थान पर कब्जा और अवैध निर्माण किया है। इस स्थान का इस्तेमाल मेले के आयोजन के लिए और पार्किंग के लिए किया जाता था।

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