ईडी की याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं करेगा कोर्ट

कार्ति पीएमएलए प्रकरण

नई दिल्ली— उच्चतम न्यायालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ धनशोधन  निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत दायर मुकदमे से जुड़े एक मामले में त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी की याचिका पर त्वरित सुनवाई से इनकार कर दिया। ईडी ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत से पूछा है कि क्या मद्रास उच्च न्यायालय को पीएमएलए विवाद में उसके समन के खिलाफ जूनियर चिदंबरम की याचिका की सुनवाई का अधिकार है या नहीं? आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को मॉरीशस से धन प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड की मंजूरी दिए जाने के मामले में कार्ति, आईएनएक्स के मालिक पीटर एवं इंद्राणी मुखर्जी तथा एफआईपीबी के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है।