चेक बाउंस केस में आरोपी को छह महीने कारवास

नाहन — चेक बाउंस के एक मामले में जेएमआईसी कोर्ट नंबर-दो पांवटा साहिब के न्यायाधीश असलम बेग ने शिलाई के बकरास क्षेत्र के गांव क्यारी गुंडाह निवासी केदार सिंह जिंदान को छह माह की सजा सुनाई है। छह माह के कारावास के साथ-साथ चेक बाउंस की एवज में 18 हजार रुपए की राशि भी शिकायतकर्ता को देनी होगी। राशि अदा न करने की सूरत में एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेएमआईसी कोर्ट पांवटा साहिब के अधिवक्ता अजय चौहान ने बताया कि केदार सिंह जिंदान द्वारा उनके मुवकिल शिलाई निवासी लाल सिंह नेगी को मकान के किराए की एवज में नौ हजार रुपए का चेक दिया था। यह चेक बैंक में पर्याप्त राशि न होने के कारण बाउंस हो गया था। शिकायतकर्ता लाल सिंह नेगी की ओर से एडवोकेट अजय चौहान ने जेएमआईसी कोर्ट में मामले की पैरवी की। अदालत के निर्णय के बाद केदार सिंह जिंदान को शुक्रवार को नाहन जेल में भेज दिया गया है।

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