डीटीसी बस ने कुचला, मिलेंगे 35.30 लाख रुपए

नई दिल्ली — दिल्ली के वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एमएसीटी ने डीटीसी बस से कुचलकर मारे गए 57 वर्षीय व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 35 लाख रुपए का मुआवजा देने का फैसला दिया है। एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी समीर बाजपई ने दिल्ली परिवहन निगम बस की बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नूरुद्दीन के परिवार के पांच सदस्यों को 35.30 लाख रुपए देने का निर्देश दिया है। नूरुद्दीन की 2015 में हुई दुर्घटना में मौत हो गई थी…

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