तंबाकू बेचने वालों की खैर नहीं

उपायुक्त यमुनानगर खरब बोले, दोषी व्यक्ति के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई

यमुनानगर— जिला में यदि कोई दुकानदार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बीड़ी, सिगरेट एवं अन्य नशीले तंबाकू उत्पाद बेचता हुआ पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को नशीले तंबाकू उत्पाद बेचने वाले एवं बच्चों के हाथ दुकानों से तंबाकू उत्पाद मंगवाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिलाधीश रोहतास सिंह खरब ने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के उत्पादन, व्यापार, आपूर्ति एवं वितरण से संबंधी विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा-चार के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी एवं सिगरेट नहीं पी सकता व धारा- पांच के तहत तंबाकू से बने अन्य उत्पादनों से संबंधित विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। किसी भी स्थान पर तंबाकू व तंबाकूसे बने उत्पादनों के विज्ञापनों हेतु होर्डिंग्स एवं बैनर नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह सार्वजनिक स्थानों, बसों, रेलगाडि़यों व कार्यालयों आदि में बीड़ी व नशीली वस्तुओं का सेवन न करें, क्योंकि इससे न केवल पर्यावरण दूषित होता है, बल्कि अन्य लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति, दुकानदार अधिनियम के प्रावधानों की उल्लंघना करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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