30 दिन में शादी का पंजीकरण नहीं तो जुर्माना

नई दिल्ली – जल्द ही शादी का पंजीकरण अनिवार्य किया जा सकता है। लॉ कमीशन ने केंद्र को सलाह दी है कि विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाए। कमीशन ने साथ ही यह भी सिफारिश की है कि बिना किसी वाजिब वजह के विवाह के पंजीकरण में देरी के लिए पांच रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जोड़ा है कि जुर्माने की अधिकतम रकम 100 रुपए रखी जाए।