दिल्ली-एनसीआर में नहीं दौड़ेंगी पुरानी गाडि़यां

नई दिल्ली — नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों पर रोक के आदेश को बरकरार रखा है। एनजीटी के इस आदेश से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने एनजीटी में अपील की थी कि वह अपने इस आदेश को मॉडिफाई करे। एनजीटी के इस आदेश के बाद अब दिल्ली-एनसीआर में दस साल पुरानी डीजल गाडि़यां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाडि़यों पर रोक लग जाएगी। केंद्र सरकार ने एनजीटी के इस आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी।