बैचवाइज हो पचास फीसदी भर्ती

जेबीटी टेट मैरिट निरस्त करने के बाद बेरोजगार संघ ने की मांग

शिमला — जेबीटी के आर एंड पी रूल्ज-15 टेट मैरिट को निरस्त करने के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसले का जेबीटी बेरोजगार संघ ने स्वागत किया है। जेबीटी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि जेबीटी के वर्तमान 700 पदों पर नियुक्ति टेट मैरिट के आधार पर नहीं होगी। ट्रिब्यूनल के 30 अगस्त के टेट मैरिट निरस्त करने से 15000 जेबीटी टेट पास बेरोजगारों को राहत मिली है। संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय के डबल बैंच के 25 जुलाई, 2017 के निर्णय के मुताबिक टेट मात्र एक पात्रता परीक्षा है और टेट की मैरिट बनाना न्यायसंगत नहीं है। इसके चलते 26 जुलाई को प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को वरीयता के आधार पर केस समाप्त करने का आदेश दिया था। ऐसे में 23 अगस्त, 2012 में बने जेबीटी के आर एंड पी रूल्ज निरस्त कर दिए गए हैं। मामले में न्यायालय के निर्णय आने के पश्चात जेबीटी बेरोजगार संघ ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि जेबीटी के 700 पदों पर वर्तमान में टेट मैरिट के आधार पर की गई काउंसिलिंग रद्द करवाकर जेबीटी के संशोधित नियमों 50 प्रतिशत बैचवाइज व 50 प्रतिशत कमीशन के आधार सी एंड वी और आर एंड पी रूल्ज की तरह भर्ती शीघ्र की जाए। सरकार के नए संशोधित नियमों 50 प्रतिशत बैचवाइज 50 प्रतिशत कमीशन के आधार पर नियुक्ति करने से सालों से बेरोजगार जेबीटी के सभी वर्गों के साथ समान व उचित न्याय होगा। जेबीटी बेरोजगार संघ में उपाध्यक्ष गगन शर्मा, जिला शिमला अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, नीरज शर्मा, लाल चंद, सुनील शर्मा, राकेश डोगरा, नरेंद्र चौहान, किरण, सुनील, अनीता व अन्य शामिल हैं।