हाई कोर्ट के जज का सुनवाई से इनकार

न्यायाधीश ने कहा, पिंटो परिवार से व्यक्तिगत पहचान

गुरुग्राम— हरियाणा के गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न हत्या मामले में पिंटो परिवार की जमानत की याचिका की सुनवाई करने से हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने इनकार कर दिया है। न्यायाधीश एबी चौधरी ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि वह पिंटो परिवार को व्यकितगत रूप से पहले से जानते हैं। न्यायाधीश चौधरी के सुनवाई से इनकार करने के बाद अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल के पास जाएगा जो इसे सुनवाई के लिए किसी अन्य न्यायाधीश के पास भेजेंगे। गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की आठ सितंबर को स्कूल के शौचालय में हुई हत्या का आरोप विद्यालय के एक बस के कंडक्टर अशोक कुमार पर है। वह पुलिस की गिरफ्त में है। पहले अपना बयान कबूलने वाला अशोक कुमार सोमवार को अदालत के समक्ष मुकर गया था और पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाया था। फिलहाल वह 29 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में स्कूल के क्षेत्रीय प्रमुख और मानव संसाधान विकास के प्रमुख भी 29 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। रेयान स्कूल के मालिकों आगस्टाइल पिंटो, उनके पिता फ्रांसिस पिंटो और मां ग्रेस पिंटो ने अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। बांबे उच्च न्यायालय भी तीनों की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर चुका है। तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, आर्म्स कानून की धारा 25, किशोर न्याय कानून की धारा 75 और पोक्सो कानून की धारा 12 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।