केंद्र राष्ट्रध्वज संहिता में करे संशोधन

नई दिल्ली – उच्चतम न्यायालय ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाए जाने के अपने पूर्व के फैसले में संशोधन करने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार को राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन की सलाह दी है। खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के बारे में उसके पहले के आदेश से प्रभावित हुए बगैर ही इस पर विचार करना होगा। मामले की सुनवाई के दौरान एटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि भारत एक विविधता वाला देश है और एकरूपता के लिए सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना  जरूरी है।