यातायात नियमों का करें पालन

डीसी यमुनानगर ने वाहनों में ओवरलोडिंग, वाहनों की तेज रफ्तार को बताया जानलेवा

यमुनानगर —  वाहनों में ओवरलोडिंग व वाहनों की तेज रफ्तार मौत की तैयारी है। अतः कोई भी वाहन चालक अपने वाहनों में ओवरलोडिंग न करे व वाहनों को तेज गति में न चलाए। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त रोहतास सिंह खरब ने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष चार लाख 50 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें से लगभग दो लाख सड़क दुर्घटनाएं तेज रफ्तारी से होती हैं, जो लगभग एक लाख 50 हजार लोगों को मौत का ग्रास बनाती हैं। उन्होंने बताया कि निर्धारित गति से अधिक गति से वाहन चलाना दंडनीय अपराध तो है ही, यह जानलेवा भी हो सकता है। निर्धारित गति से अधिक गति से वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 183 के तहत दंडनीय अपराध है। इस अपराध में पहली बार पकड़े जाने पर 400 रुपए तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए के जुर्माने का मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वाहनों की गति सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में बस व ट्रक की गति सीमा राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नगरपालिका क्षेत्र में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, कार-टेक्सी आदि की गति सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा व राज्य मार्ग पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा व नगरपालिका क्षेत्र में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा मोटरसाइकिल,स्कूटर आदि की गति सीमा राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग व नगरपालिका क्षेत्र में 50 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में प्रतिवर्ष होने वाली चार लाख 50 हजार  सड़क दुर्घटनाओं में से करीब एक लाख सड़क दुर्घटनाएं ओवरलोडिंग से होती हैं और इन ओवरलोडिंग दुर्घटनाओं के कारण लगभग 50 हजार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। श्री खरब ने आगे बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि वाहन निर्धारित गति में ही चलाए जाए व सड़क पर चालकों द्वारा पूरी सावधानी बरती जाए। फिर भी यदि कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना 24 घंटे आपातकालीन सेवा के लिए फोन नंबर 100 व 1073 पर दी जा सकती है। वाहन चलाते समय हमेशा सिर पर हेल्मेट पहने।