हाफिज पर पाक का यू-टर्न

मुंबई हमले के मास्टरमाइंड की नजरबंदी बढ़ाने की मांग

लाहौर— मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को लेकर पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने एक बार फिर अपने रुख में बदलाव करते हुए नजरबंदी बढ़ाए जाने की मांग की है। पंजाब सरकार ने दो दिन पहले आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उसकी नजरबंदी बढ़ाने का अपना आवेदन वापस ले लिया था। जमात-उद-दावा प्रमुख और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड सईद जनवरी से अपने घर में नजरबंद है। हाफिज सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच तीन सदस्यीय प्रांतीय न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने पेश किया गया। पंजाब न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सदस्यों में न्यायमूर्ति यावर अली, न्यायमूर्ति अब्दुल सामी और न्यायमूर्ति आलिया नीलम शामिल हैं। बोर्ड सईद और उसके चार सहयोगियों-अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन की नजरबंदी बढ़ाने के लिए पंजाब गृह विभाग के एक कानून अधिकारी की दलीलें सुन रहा था। 24 अक्तूबर को नजरबंदी की अवधि खत्म हो रही है। कानून के तहत सरकार किसी व्यक्ति को अलग-अलग आरोपों को लेकर तीन महीने तक हिरासत में रख सकती है। सरकार न्यायिक समीक्षा बोर्ड की मंजूरी के बाद ही हिरासत बढ़ा सकती है।