अग्निकांड पीडि़तों को फ्री कानूनी सहायता

चैलचौक, थुनाग – बालीचौकी तहसील के डाहर गांव में अग्निकांड प्रभावितों को विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी उपमंडल गोहर की ओर से निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। कमेटी गांव के प्रभावितों को उनके राख हो चुके दस्तावेजों को बनाने में भी हरसंभव मदद करेगी। यह जानकारी पैनल लॉयर अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर ने डाहर गांव में आयोजित जागरूकता शिविर में दी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से ग्रसित लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण उनके घर द्वार पर निःशुल्क कानूनी सहायता देगी। इससे पहले अधिवक्ता हेम सिंह ठाकुर ने बालीचौकी तहसील की ग्राम पंचायत पंजाईं, खणी, माणी, देवधार, खलवाहन, थाटा, बूंगजहलगाड़ व बालीचौकी में   घर-घर जाकर लोगों को घरेलू हिंसा अधिनियम, मनरेगा, भरण पोषण अधिनियम, खाद्य सुरक्षा कानून सहित मोटर वाहन अधिनियम के विषय में कानूनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मुहिम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर देश भर में चलाई जा रही है और विधिक सेवा प्राधिकरण कमेटी उपमंडल गोहर पिछले एक सप्ताह से लोगों को घर द्वार पर कानूनी जानकारी दे रही है ।