अंबाला में पटाखे न फोड़ने को धारा-144

अंबाला— जिला मजिस्ट्रेट शरणदीप कौर बराड़ ने जिला की सीमा के अंदर शादी समारोह व अन्य आयोजनों तथा नववर्ष के अवसर पर आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाते हुए धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आयात किए गए पटाखों की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी कि ए हैं। जारी किए गए आदेशों की जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आतिशबाजी के प्रयोग से न केवल विभिन्न दुर्घटनाएं होती हैं, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उन्होंने बताया कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा भी सात दिसंबर को चंडीगढ़ प्रशासन व अन्य के एक मामले में आतिशबाजी और पटाखों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।