अधिकारियों ने समझा आरटीआई

यमुनानगर में हरियाणा की पूर्व मुख्य सचिव ने दी विस्तृत जानकारी

यमुनानगर — हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा स्थानीय पंचायत भवन के सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत विभिन्न विभागों के एसपीआईओ, एएसपीआईओ व सहायक स्टाफ की दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। दूसरे सत्र में हरियाणा की पूर्व मुख्य सचिव एवं सीआईसी उर्वशी गुलाटी ने हरियाणा आरटीआई एक्ट-2009 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम बहुत ही महत्त्व रखता है और कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कार्यशाला में सूचना के अधिकार अधिनियम की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि नियमों के बिना कोई अधिनियम नहीं बनता और सूचना का अधिकार अधिनियम से काफी हद तक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म नहीं होता। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 व आरटीआई एक्ट-2009 पर व्यवहारिक अभ्यास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में आरटीआई अधिनियम के अधिकार के बारे में पूछे गए प्रश्रों के उत्तर दिए और कार्यशाला में उपस्थित एसपीआईओ, एएसपीआईओ व सहायक स्टाफ की समाधान किया तथा कार्यशाला में भाग लेने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे में काफी हद तक जानकारी प्राप्त कर चुके होंगें। इस सेमीनार में उपायुक्त रोहतास सिंह खरब ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कहा कि वे सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करें ताकि किसी भी विभाग से मांगी गई सूचना का सही समय पर सही उत्तर दिया जा सके। इस अवसर पर बीटीसी पंचकूला के प्रिंसीपल एवं कोर्स डारेक्टर रामसरण के अलावा जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी गगनदीप सिंह तथा संस्थान के अन्य कई प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे।