हाई कोर्ट ने मांगा धर्मशाला का ब्यौरा

शिमला— हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने धर्मशाला, मकलोडगंज और नड्डी में अवैध रूप से चल रहे होटलों का विस्तृत ब्यौरा तलब किया है। साथ ही धर्मशाला स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल आफिस में कार्यरत अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे इन होटलों का निरीक्षण करें और अपनी रिपोर्ट अदालत के समक्ष 15 दिसंबर को पेश करें। ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पारित किए। अदालत को इस मामले के सुनवाई के दौरान बताया गया कि धर्मशाला बड़ी तेजी से पर्यटन मानचित्र पर उभरा है और वहां पर चल रहे सैकड़ों होटल नियमों की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, जिस कारण वहां पर पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस मामले में कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट के ध्यान में यह तथ्य भी लाया गया कि परवाणू नगर परिषद को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दस लाख रुपए की अनुग्रह राशि जारी कर चुका है और चालीस लाख रुपए आगामी 12 दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे, ताकि वहां फैली गंदगी का निस्तारण किया जा सके। मामले की आगामी सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है।