आप के विधायकों की हाई कोर्ट में नई याचिका

नई दिल्ली— लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों ने उच्च न्यायालय में इसे चुनौती देते हुए मंगलवार को नई याचिका दायर की। विधायकों ने इस मामले को लेकर न्यायालय में पहले दायर एक याचिका सोमवार को वापस ले ली थी। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया। विधायकों की ओर से न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और एके चावला की पीठ के समक्ष पेश हुए वकील मनीष वशिष्ठ ने न्यायालय से मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर तत्काल सुनवाई की अपील की, जिसे पीठ ने स्वीकार कर लिया और सुनवाई  के लिए बुधवार की तारीख निर्धारित की। दिल्ली में आप की सरकार बनने के कुछ समय बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 13 मार्च, 2015 से आठ सितंबर, 2016 के बीच अपने 21 विधायकों को  संसदीय सचिव नियुक्त कर दिया था। सरकार के इस फैसले को प्रशांत पटेल नाम के वकील ने चुनौती दी थी। मामला सामने आने के बाद सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर संसदीय सचिवों की नियुक्ति को उनकी नियुक्ति की तिथि से मंजूरी देने के लिए पास किया था।