ओवरस्पीड गाड़ी चलाई तो खैर नहीं

उपायुक्त यमुनानगर बोले, पकड़े जाने पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई

 यमुनानगर – वाहनों में ओवरलोडिंग व वाहनों की तेज रफ्तारी मौत की तैयारी है। अतःकोई भी वाहन चालक अपने वाहनों में ओवरलोडिंग न करें व वाहनों को तेज गति में न चलाएं। उपायुक्त रोहतास सिंह खरब ने बताया कि भारत में प्रतिवर्ष चार लाख 50 हजार सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें से लगभग दो लाख सड़क दुर्घटनाएं तेज रफ्तारी से होती हैं, जो लगभग एक लाख 50 हजार लोगों को मौत का ग्रास बनाती है। उन्होंने बताया कि निर्धारित गति से अधिक गति से वाहन चलाना दंडनीय अपराध तो है ही यह जानलेवा भी हो सकता है। निर्धारित गति से अधिक गति से वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा-183 के तहत दंडनीय अपराध है। इस अपराध में पहली बार पकड़े जाने पर 400 रुपए तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर एक हजार रुपए के जुर्माने का मोटर वाहन अधिनियम में प्रावधान है। उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वाहनों की गति सीमा निर्धारित की गई है। खरब ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है कि वाहन निर्धारित गति में ही चलाए जाएं व सड़क पर चालकों द्वारा पूरी सावधानी बरती जाए, फिर भी यदि कोई सड़क दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना 24 घंटे आपातकालीन सेवा के लिए फोन नंबर-100 व 1073 पर दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि दोपहिया चालक हमेशा सिर पर हेल्मेट पहनें। इसके साथ जरूरी है कि अपने वाहनों की प्रदूषण मात्रा निर्धारित सीमा अवधि में चैक करवाएं और इंजनों की सही देखरेख रखें। उन्होंने आगे यह भी बताया कि कभी भी नशे की हालत में वाहन न चलाएं व वाहनों में ओवरलोडिंग न करें। इसके साथ-साथ जरूरी है कि चार पहिया वाहन चलाते समय चालक व अन्य यात्री सीट बेल्ट का अवश्य प्रयोग करें।