वीरभद्र सिंह आय केस में ईडी पहली तक दायर करे सप्लीमेंटरी चार्जशीट

नई दिल्ली— दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर चल रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय को पहली फरवरी तक सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर करने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वीरभद्र पर चल रहे मामले में पांच गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बैंक के लेन-देन की भी जांच की गई है। इसके बाद अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को पहली फरवरी तक सप्लीमेंटरह चार्जशीट दायर करने के लिए कहा है।  उल्लेखनीय है कि सीबीआई ने तीन अप्रैल 2017 को पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह व उनकी धर्मपत्नी सहित नौ लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि सीएम के पास तय आय से 10 करोड़ अधिक संपत्ति पाई गई थी। यह राशि उनकी निर्धारित आय से 192 फीसदी अधिक है। सीबीआई का दावा है कि केंद्र में मंत्री रहते हुए वीरभद्र सिंह ने यह संपत्ति अर्जित की थी। सीबीआई ने इस चार्जशीट में वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, एलआईसी एजेंट आनंद चौहान, उनके सहयोगी चुन्नी लाल, जोगिंद्र सिंह, प्रेमराज, लवन कुमार रोच, वाकामुल्ला चंद्रशेखर और राम प्रकाश भाटिया को आरोपी बनाया है।