गैर सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण जरूरी

शिमला— प्रदेश में प्रत्येक जिला में खंड व उपमंडल स्तर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलंबी बनाने की निःस्वार्थ सेवा से जुड़े गैर सरकारी संस्था व स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण आरंभ किया जा रहा है। यह बात हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग के सचिव संदीप नेगी ने कही। उन्होंने बताया कि जिला कार्यक्रम अधिकारी (समेकित बाल विकास स्कीम) शिमला को ऐसी संस्था व संगठनों के प्रधान व सचिव के नाम, दूरभाष नंबर, तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट, संबंधित स्थानीय पुलिस के प्रमाणपत्र सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग शिमला सहित पहली मार्च तक भेजना आवश्यक है। संस्था व स्वयंसेवी संगठनों का हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण एक्ट, 2006 के तहत कम से कम तीन साल से पंजीकरण आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा ऐसी संस्था व स्वयंसेवी संगठनों के लिए चार शर्तें निर्धारित की गई हैं। ये संगठन महिलाओं के उत्थान, महिला सशक्तीकरण तथा जरूरतमंद महिला के लिए मददगार होने चाहिए। संगठन व इसके प्रत्येक सदस्य की छवि साफ-सुथरी होनी चाहिए। ऐसे संगठन या इसके सदस्य के खिलाफ  कोई भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। गैर सरकारी संस्था व स्वयंसेवी संगठनों के लेखों का तीन वर्षों में ऑडिट करवाया जाना चाहिए।