दो स्नैचर्स को कैद-जुर्माना

कैथल— बाजार से आ रही महिला पर हमला कर कानों से सोने की बालियां छीन ले जाने के जुर्म में जिला व सत्र न्यायाधीश कैथल की अदालत द्वारा शनिवार को मात्रा 30 दिन की सुनवाई के बाद दो आरोपियों को 10-10 वर्ष कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माना का सजायाब किया गया है। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने बताया कि छह जुलाई, 2017 की दोपहर वकील कालोनी चीका निवासी सलोचना रानी पत्नी लछमण दास जब वह बाजार जा रही थी, जब वह अपने मकान के नजदीक पहुंची तो पीछे से बाइक पर सवार दो युवक जबरन उसके कानों की बालियां झपटकर फरार हो गए। उपरोक्त मामले की जांच दौरान थाना प्रबंधक चीका इंस्पेक्टर जितेंद्र की अगवाई में पुलिस द्वारा 19 वर्षीय आरोपी नरेंद्र कुमार व 21 वर्षीय सुलेंद्र कुमार उर्फ कमल निवासी कलायत हाल निवासी संजय बस्ती चीका को गिरफ्तार कर लिया गया। व्यापक सुबूत जुटाने उपरांत अभियोग दिनांक 18 जनवरी को न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया।

छीना-झपटी के आरोपी को कैद

कैथल – छीना झपटी के एक अन्य मामले में जिला व सत्र न्यायाधीश कैथल  की अदालत द्वारा शनिवार को एक दोषी को पांच वर्ष कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना का सजायाब किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी ने बताया हाउसिंग बोर्ड कालोनी चीका निवासी विवाहिता नीरू बंसल की शिकाय के अनुसार 26 सितंबर की दोपहर उसकी सास शीला देवी मकान के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी। इस दौरान एक युवक ने उसकी सास के कानों की बालियां झपटीं तथा नजदीक ही स्टार्ट बाइक लिए खड़े उसके साथी सहित फरार हो गया। अदालत द्वारा शनिवार को दोषी नरेंद्र को पांच वर्ष कारावास व 25 हजार रुपए जुर्माना का सजायाब किया गया है, जबकि दूसरे आरोपी की पीडि़ता द्वारा शिनाख्त न किए जाने कारण संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय द्वारा बरी किया गया है।