6.20 करोड़ चुकता करें लता रजनीकांत

ई दिल्ली — उच्चतम न्यायालय ने दक्षिण भारत के सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को मंगलवार को आदेश दिया कि वह एडी-ब्यूरो कंपनी का छह करोड़ 20 लाख रुपए लौटाएं। न्यायालय ने एडी-ब्यूरो की अपील की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। न्यायालय ने इसके लिए लता रजनीकांत को 12 सप्ताह का समय दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि लता की कंपनी यह रकम नहीं लौटाती तो उन्हें (लता को) निजी तौर पर यह रकम चुकानी पड़ेगी। याचिका में कहा गया है लता ने कोचादाइयां फिल्म के प्रसारण अधिकार के मामले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से मांग की है कि इस मामले में लता रजनीकांत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।