अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ एफआईआर पर स्टे ऑर्डर

शिमला— फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता जितेंद्र कुमार उर्फ रवि कपूर के खिलाफ महिला थाना न्यू शिमला में भारतीय दंड सहिंता की धारा-354 के तहत दर्ज प्राथमिकी की आगामी कार्रवाई पर प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किए  है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी रवि कपूर उर्फ जितेंद्र द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात उक्त आदेश पारित किए। प्रार्थी ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि उसके खिलाफ महिला थाना न्यू शिमला में भारतीय दंड सहिंता की धारा-354 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द किया जाए। याचिका में दलील दी गई है कि प्राथमिकी के अनुसार शिकायतकर्ता ने जनवरी 1971 की कथित घटना को 47 साल बाद उजागर किया है। प्रार्थी के खिलाफ फरवरी माह वर्ष 2018 में महिला थाना न्यू शिमला में भारतीय दंड सहिंता की धारा-354 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप लगाया गया है कि प्रार्थी को पुलिस द्वारा प्राथमिकी की प्रति देने के लिए भी आनाकानी की गई। मामले की आगामी सुनवाई 23 मई को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि मशहूर सिने स्टार जितेंद्र कुमार के खिलाफ एक महिला ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाने वाली महिला ने खुद को जितेंद्र कुमार की कजन बताया है। इस बारे में महिला ने बीते फरवरी माह में पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा था। पीडि़ता के मुताबिक यौन उत्पीड़न का यह मामला 1971 का है, जब उनकी उम्र 18 साल की थी और जितेंद्र करीब 28 साल के थे। महिला का आरोप है कि अपनी फिल्म की शूटिंग दिखाने के बहाने जितेंद्र उसे शिमला ले आए थे। महिला के अनुसार जनवरी 1971 को रवि कपूर (जितेंद्र) कार में उसके दिल्ली घर आए थे। इस कार में एक ड्राइवर व दो अभिनेत्रियां थीं। वह भी जितेंद्र के साथ कार में बैठ गई और सभी दिल्ली से शिमला आ गए। दिल्ली से कार से वे शिमला पहुंचे तो वहां सीधे होटल चले गए। पीडि़ता ने कहा है कि रात को जब वह सोई हुई थीं तो जितेंद्र उसके कमरे में आए और उसका यौन उत्पीड़न किया। महिला ने कहा कि वह इसकी शिकायत अपने माता-पिता की वजह से नहीं कर पाई, लेकिन अब जबकि वे नहीं रहे हैं तो उन्होंने इसकी शिकायत करने का फैसला किया है। इस शिकायत के बाद शिमला पुलिस ने न्यू शिमला थाने में मामला दर्ज किया है।