घर बनाने वाले पढ़ लें…नाम जरूरी

 चंबा —गृह अनुदान की पात्रता के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना सैक की सूची में नाम होना आवश्यक है।  यदि इस सूची में नाम नहीं होगा तो गृह अनुदान की पात्रता से व्यक्ति वंचित हो जाएगा। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि जिला में विभिन्न गृह अनुदान योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं, जिनके तहत गरीब परिवारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गृह अनुदान की पात्रता के लिए सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना में संबंधित व्यक्ति का नाम होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 31 मार्च 2018 आखिरी तारीख तय की गई है। जो व्यक्ति तय तारीख तक अपना नाम इसमें शामिल नहीं करवा पाएगा, वह गृह अनुदान योजना के लाभ से भी आने वाले समय में वंचित होगा।  उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति ग्राम पंचायत सचिव या संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय से तुरंत संपर्क करे। उपायुक्त ने पंचायत प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे इस संबंध में अपनी-अपनी पंचायतों में लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करें और पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल करवाएं।