रिटाटर कर्मी से रिकवरी जायज नहीं

शिमला – प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार के उस आदेश को गलत ठहराया है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी से एक लाख 50 हजार 557 रुपए की रिकवरी दर्शाई गई थी। ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वीके शर्मा ने एक सेवानिवृत कर्मचारी द्वारा दायर आवेदन का निपटारा करते हुए राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। प्रार्थी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया आदेश गैरकानूनी है, क्योंकि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी से रिकवरी नहीं की जा सकती। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि यदि गलत तरीके से किसी कर्मचारी को अधिक वेतन दिया गया है, तो उस स्थिति में राज्य सरकार उसे रिकवर कर सकती है। ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात अपने निर्णय में कहा कि राज्य सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारी से किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं कर सकती है। ट्रिब्यूनल ने राज्य सरकार द्वारा पारित इन आदेशों को रद्द करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए कि वह एक लाख 50 हजार 557 रुपए की राशि ब्याज सहित प्रार्थी को अदा की जाए।