सुनवाई 27 तक टली

शिमला — बिलासपुर शहर में अवैध कब्जे हटाने बारे जिलाधीश द्वारा पारित किए गए आदेशों को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। प्रार्थी नूर बीबी और अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई 27 मार्च तक टल गई है। प्रार्थी को अवैध कब्जा हटाने बारे जिलाधीश द्वारा दिया गया नोटिस हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में है। प्रार्थी ने याचिका में दलील दी है कि भाखड़ा बांध विस्थापित के लिए बिलासपुर में समायोजित करने बारे राज्य सरकार ने 28 अक्तूबर, 2013 को पालिसी बनाई थी। आरोप लगाया गया है कि पालिसी भाखड़ा बांध विस्थापित लोगों के हितों के विपरीत है और इसमें संशोधन किया जाना जरूरी है। ज्ञात रहे कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने मीना वर्मा द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान पाया था कि बिलासपुर शहर में सरकारी भूमि पर हजारों अवैध कब्जे किए गए हैं और अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश दिए थे कि अवैध कब्जे हटाए जाएं। अदालत ने अपील की सुनवाई के दौरान पाया था कि मीना वर्मा ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया है और अदालत ने अवैध निर्माण को तुरंत हटाने के आदेश दिए थे। मीना वर्मा ने स्वीकृत नक्शे से कहीं ज्यादा अवैध निर्माण किया है और निर्माण करते हुए नियमानुसार कोई भी सेट बैक नहीं छोड़ा है। न्यायाधीश चौहान के नगर परिषद बिलासपुर के कार्यकारी अधिकारी को आदेश दिए थे कि वह सात दिन के भीतर अवैध निर्माण गिराए और अनुपालना रिपोर्ट अदालत के समक्ष पेश करे।