हमीरपुर में दुराचारी को दस साल की सजा

हमीरपुर —  दुराचार के आरोपी को दोष सिद्ध होने पर कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही व्यक्ति को 12,500 रुपए जुर्माना डाला गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।  पदम सिंह ठाकुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर ने दोषी अरुण कुमार निवासी गांव भदरोड़ी डाकघर लदरौर  जिला हमीरपुर के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर विभिन्न धाराओं के तहत अपना फैसला सुनाया।  जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया के अनुसार 30 अप्रैल, 2016 को नाबालिग पीडि़ता ने अपनी माता के साथ थाना भोरंज में अरुण कुमार के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि अरुण कुमार स्कूल जाते समय लड़की को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर रिवालसर के निजी होटल में ले गया, जहां उससे दुराचार किया तथा बाद में इसे किसी को भी यह बात बताने पर जान से मारने की धमकी दी।  अभियोग की तफतीश मुकेश कुमार व मुकद्दमा की पैरवी जिला न्यायवादी चंद्रशेखर भाटिया ने की।