अपना घर मामले में नौ लोग दोषी करार

पंचकूला अदालत ने लिया फैसला, रोहतक अनाथालय से मई में आरोपियों ने गायब की थी तीन लड़कियां

 पंचकूला— अपना घर मामले में पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने वीरवार को फैसला सुनाते हुए नौ आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस मामले में एक आरोपी अंग्रेज कौर हुड्डा को सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। रोहतक के अपना घर बाल संरक्षण गृह की संचालिका व मामले की मुख्य आरोपी जसवंती देवी सहित नौ आरोपी दोषी करार दिए गए हैं जिनमें सीबीआई कोर्ट ने जसवंती, जसवंत, शीला, बीना, सिम्मी राम, रोशनी, राम प्रकाश सैणी, जय भगवान, सतीश को दोषी करार दिया गया है।  इन सभी को 24 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी तथा दोषी करार दिए जाने के बाद तुरंत जमानत पर चल रहे आरोपियों को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। मामले में अब तक सीबीआई पक्ष के लगभग 121 गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। बचाव पक्ष की तरफ से 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। गौरतलब है कि आठ मई 2012 को देर रात रोहतक के अपना घर के नाम से चल रहे अनाथालय में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने छापा मारा था। यह कार्रवाई अनाथालय से लापता हुई तीन लड़कियों के दिल्ली में पकड़े जाने पर हुई थी। छापे के बाद अपना घर की संचालिका जसवंती व अन्य के खिलाफ देह व्यापार, शोषण, मारपीट व मानव तस्करी आदि के मामले दर्ज किए गए थे। करीब पांच साल तक चले केस में अब फैसला आ गया है। हरियाणा पुलिस की शुरुआत जांच के बाद सीबीआइ को मामले की जांच सौंपी गई थी

खरड़ में सड़क हादसे से एक की मौत

खरड़—खरड़ चंडीगढ़ मार्ग पर हुए सड़क हादसे के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। थाना सिटी खरड़ के एएसआई सिकंदर सिंह ने बताया कि हरविंदु सिंह नामक व्यक्ति अपनी एक्टिवा पर सवार होकर बस अड्डा खरड़ से मंडी खरड़ की ओर जा रहा था और इसी दौरान जब वह खरड़-चंडीगढ़ पर स्थित चर्च के नजदीक पहुंचा तो पीछे से आ रहे ट्रक ने उसको टक्कर मार दी, जिस कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मृतक के पुत्र कलप्रीत सिंह के बयानों पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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