पूर्व एसपी को अभी जमानत नहीं

शिमला— कोटखाई छात्रा बलात्कार, हत्या प्रकरण व पुलिस हिरासत में सूरज की मौत मामले में कथित आरोपी पूर्व एसपी शिमला डीडब्ल्यू नेगी की जमानत याचिका की सुनवाई सात मई  को निर्धारित की गई है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत के समक्ष प्रार्थी पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट में चालान पेश कर लिया गया है और प्रार्थी के खिलाफ सीबीआई जांच पूरी हो गई है। सीबीआई की ओर से दलील दी गई कि जब तक शेष आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक प्रार्थी को जमानत पर रिहा करना कानूनन गलत है। यदि इसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अन्य गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसे जमानत पर रिहा किया जाना गलत होगा। छात्रा तथा सूरज की मौत पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिए हैं। इसमें  सीबीआई की  रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात हाई कोर्ट ने पाया था कि छह जुलाई से 19 जुलाई तक जिन-जिन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच की, उन्हें प्रतिवादी बनाया जाना जरूरी है, ताकि पता लगाया जा सके कि छह से 19 जुलाई तक क्या-क्या हुआ।