फिरौती मांगने वाले को कैद

कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच हजार जुर्माना भी ठोंका

रामपुर बुशहर— दो करोड़ की फिरौती मांगने  वाले नेपाली मूल के एक व्यक्ति को आठ माह की सजा सुनाई गई है। यह सजा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक न्यायाधीश रमणीक शर्मा ने सुनाई। आरोपी लीन बहादुर पुत्र उर्द, निवासी नेपाल को आईपीसी की धारा 386/506/511के तहत दोषी पाया गया। दोषी को आठ माह का कारावास भुगतना होगा। साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। जानकारी के मुताबिक चार जनवरी, 2018 को रामकृष्ण जीवाराम के मौजूदा पार्टनर सुनील कुमार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की कि आठ दिसंबर, 2017 को जब वह सुबह के समय अपने गेट पर पहुंचा तो वहां पर लाल व सफेद कपड़े में एक लिफाफा पड़ा हुआ था। जब उस लिफाफे को खोलकर देखा गया तो एक धमकी वाला पत्र था। इसके बाद फिर से 27 दिसंबर को गेट के पास लाल स्याही से लिखा एक धमकी वाला पत्र फिर मिला। उसमें लिखा गया था कि 30 दिसंबर को रात के 10 बजे के समय गौरा मोड़ के पास दो करोड़ की राशि लेकर पहुंच जाए। यह राशि दो हजार के नोट में होनी चाहिए। इसके बाद उसने पुलिस में इसकी शिकायत की। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिसमें रामकृष्ण जीवाराम के यहां काम करने वाले लीन बहादुर और केसर का चाल-चलन संदिग्ध लगा। इस मामले में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया। तीनों को बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन छह जनवरी, 2018 को लीन बहादुर को फैनीधार के समीप घूमते हुए पाया गया। पुलिस की जांच में लीन बहादुर ने कबूल किया कि उसने ही सुनील कुमार को धमकी वाले पत्र लिखे हैं। इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी शबनम ने की।

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