अब राजपत्र में दर्ज करनी होंगी सभी अधिसूचनाएं

शिमला— सभी सरकारी महकमों को कहा गया है कि वे अपने नियमों, आदेशों से जुड़े मामलों को राजपत्र में दर्ज करवाएं। हालांकि सभी विभागों को पहले से इस तरह के आदेश हैं, परंतु कुछ मामले ध्यान में आए हैं, जिसमें राजपत्र में इनका इंद्राज नहीं हो सका है। ऐसे में कार्मिक विभाग ने कहा है कि सभी विभाग सख्ती से नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें। इसमें कहा गया है कि जो भी प्रपत्र राजपत्र में दर्ज होंगे उनमें गल्तियां नहीं होनी चाहिएं और न ही किसी भी तरह से देरी होनी चाहिए। इसके साथ राजपत्र में दर्ज होने वाले प्रपत्र में उसकी तारीख, पुराने नियमों का हवाला भी सही प्रकार से देने को कहा गया है। यह देखा गया है कि नए दर्ज होने वाले प्रपत्र में पुराने नियमों का हवाला तो दिया जाता है, परंतु वे पुराने नियम सही तरह से प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। ऐसे में विभागों को इस संबंध में पूरा ध्यान देने के लिए कहा गया है। बता दें कि यदि अधिसूचना में कोई भी पुराना नियम गलत दर्ज कर दिया जाए तो उससे संबंधित विभाग या सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में किसी भी तरह की खामियों को सख्ती से लिया जाएगा। प्रधान सचिव कार्मिक प्रबोध सक्सेना की ओर से यह आदेश जारी हुए हैं।