घटिया दवा पर फंसेगी मार्केटिंग फर्म

केंद्र सरकार तय करेगी जिम्मेदारी, उम्रकैद तक प्रावधान

बीबीएन— केंद्र सरकार दवाओं की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों की भी जिम्मेदारी तय करने जा रही है। आने वाले दिनों में नकली या घटिया दवाओं के मामलों में नियमों की अवहेलना पर मार्केटिंग करने वाली कंपनी दवा निर्माता कंपनी के बराबर ही जवाबदेह होगी। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (डीटीएबी) ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संशोधन के एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत दवाओं की गड़बड़ी के मामलों में विक्रेता कंपनियों की जिमेदारी तय करने का निर्णय लिया गया है, इसमें ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा तक का प्रावधान किया गया है। फिलवक्त इस क ानून का विस्तृत मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही आम लोगों व सबंधित पक्षों की राय के लिए सार्वजनिक किया जाएगा। केंद्र की इस कवायद ने दवाओं की मार्केंटिंग करने वाली कंपनियों में हड़कंप मचा रखा है। जानकारी के मुताबिक डीटीएबी की बैठक में दवाओं की हर तरह की गड़बड़ व नकली पाए जाने की सूरत में दवा विपणन कंपनियों की भी जवाबदेही तय करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।

तीन से पांच साल तक जेल

दवाओं की मार्केटिंग करने वाली कंपनियों के लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। सब-स्टैंडर्ड होने पर तीन से पांच साल तक की जेल व दवा के नकली पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान प्रस्तावित है। मौजूदा समय में अगर दवाओं में कोई गड़बड़ी पाई जाती है।