शिमला — शिमला शहर में ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम की परिधि में आने वाले सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को आदेश दिए कि वे महाधिवक्ता की अध्यक्षता में हाई कोर्ट के सभागार में 18 जून को मीटिंग करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने डीसी शिमला, एसपी शिमला, निदेशक परिवहन, एमडी एचआरटीसी और शिक्षा निदेशक को आदेश दिए कि इनका मीटिंग में शामिल होना जरूरी है, इसलिए ये भी मीटिंग में भाग ले ंऔर ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए उचित निर्णय ले। अदालत ने आगामी सुनवाई तक इस मीटिंग की रिपोर्ट तलब की है।