दो हफ्ते में हटाओ सारे अवैध कब्जे

शिमला— वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उगाए गए सेब बागीचों को हटाए जाने के मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को आदेश दिए कि वन भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करने के लिए बिना बहाने के काम करें और बड़े कब्जाधारियों पर कार्यवाही करें। अदालत ने इसके लिए दो सप्ताह का समय दिया है। वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आगामी 11 जुलाई को अदालत में पेश करनी होगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने यह कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा कि वन विभाग के प्रधान सचिव निजी शपथ पत्र के माध्यम से बताएं कि प्रतिदिन क्या कार्रवाई की गई। खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यदि वन और राजस्व विभाग प्रभावी कार्रवाई करने में असफल रहते हैं, तो उस स्थिति में ये अधिकारी अदालत के आदेशों की अनुपालना न होने के लिए अवमानना के लिए तैयार रहें।