महाबोधि मंदिर विस्फोट मामले में पांच को उम्रकैद

पटना— बिहार में बोधगया स्थित बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र धार्मिक स्थल महाबोधि मंदिर परिसर में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए पांच लोगों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने शुक्रवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एनआईए के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने 25 मई को इस मामले के पांच आरोपियों हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मुजिबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन कुरैशी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद पिछले दो दिनों से सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को यह सजा सुनाई है।

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