युग हत्याकांड पर फैसला 29 को

अदालत में दोनों पक्षों की जिरह पूरी, अगवा कर मारा था मासूम

शिमला— चार साल के मासूम युग के अपहरण व हत्या मामले में 29 जून को फैसला आएगा। इस मामले पर अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी हो गई है। ऐसे में अब फैसले आएगा, जिसका सभी लोगों को इंतजार है। युग के अपहण और हत्या मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष के बीच बहस पूरी होने के बाद अदालत 29 जून को फैसला देगी। अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपियों के खिलाफ अदालत में 105 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों के बीच बहस पुरी हो चुकी है और ऐसे में अब 29 जून को इस पर फैसला का दिन तय किया गया है। युग हत्याकांड में सीआईडी की ओर से राम बाजार के चंद्रशर्मा, तेजेंद्र पाल और विक्रांत बख्शी आरोपी बनाए गए हैं। इस मामले में जिला और सत्र न्यायालय में 20 फरवरी 2017 को ट्रायल शुरू हुआ था। इस तरह अब इस मामले में दोनों पक्षों की ओर बहस पूरी हो चुकी है।  उल्लेखनीय है कि राम बाजार के चार साल के मासूम युग का 14 जून 2014 को अपहरण किया गया था। इस मामले की जांच आरंभ में पुलिस ने की, लेकिन युग का पता नहीं लगा पाई। तीन माह की पुलिस जांच के बाद मामले को सीआईडी को सौंपा गया था। सीआईडी ने फिरौती के लिए युग के पिता विनोद गुप्ता को आए पत्रों की जांच और इसके अलावा कई अन्य लीड पर भी काम किया। दो साल से अधिक चली जांच के बाद आखिर सीआईडी ने अगस्त 2016 में इस मामले में पहले विक्रांत बख्शी को पकड़ा था। विक्रांत ने सीआईडी के सामने कई खुलासे किए, इस पर सीआईडी ने इस हत्याकांड में शामिल रहे चंद्रशर्मा व तेजेंद्र पाल को गिरफ्तार किया।  सीआईडी ने विक्त्रांत बख्शी की निशानदेही पर 22 अगस्त 2016 को भराड़ी स्थित पेयजल टैंक से युग के अवशेष बरामद किए। इसके साथ ही वह बड़ा पत्थर भी बरामद किया, जिसमें बांधकर मासूम को इस टैंक में फेंका गया था।