30 जून तक जमा करवाएं संपत्ति कर

अंबाला— नगर निगम के आयुक्त धर्मबीर सिंह ने कहा कि संपत्ति कर की बकाया राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। पहले 31 मई तक बकाया संपत्ति कर जमा करवाने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया था और अब जनता की सुविधा के लिए यह 30 जून तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र में ऐसे संपत्ति मालिक जिनका संपत्ति कर बकाया है, यदि वे 30 जून तक बकाया राशि जमा करवाते हैं, तो उन्हें इस बकाया राशि के ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक का जिन संपत्ति मालिकों का बकाया है, वे इस योजना का लाभ हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा बकाया संपत्ति कर पर 1.5 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है और यदि 30 जून तक यह राशि एकमुश्त जमा करवा दी जाती है तो पूरी ब्याज राशि माफ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि अधिक जानकारी के लिए विभाग से संपर्क किया जा सकता है। उन्होनें सभी से टैक्स देने का आग्रह किया है।