नीरव मोदी-मेहुल चोकसी को भगोड़ा कानून के तहत नोटिस

मुंबई— मनी लांड्रिंग निरोधक से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत सम्मन देकर क्रमशः 25 सितंबर और 26 सितंबर को पेश होने को कहा है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। ईडी की अर्जी में इन दोनों के खिलाफ नए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून के तहत दो अरब डालर पीएनबी धोखाधड़ी मामले में दोनों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया गया है। इस कानून के तहत सरकार को देश की कानूनी एजेंसियों से बचने के लिए विदेश भागे आर्थिक अपराधियों की सम्पत्ति जब्त कर उसे बेचने का अधिकार है। एजेंसी ने हाल ही में अदालत में अर्जी लगा कर इन दोनों हीरा कारोबारियों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने और उसकी 3500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश देने का आग्रह किया था। अधिकारियों के अनुसार अदालत ने नीरव मोदी को 25 सितंबर को और मेहुल चोकसी को अगले दिन हाजिर होने का सम्मन जारी किया है। ईडी ने विशेष अदालत के समक्ष दोनों के खिलाफ दो अलग-अलग आवेदन दिए थे। संसद ने बुधवार को राज्यसभा में भगोड़ा विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने 19 जुलाई को इसकी मंजूरी दी। भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, 12 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था।