बैठक में अनुपस्थित रहने पर निलंबन

हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने दिए आदेश

कैथल— हरियाणा के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री अनिल विज ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी रामकुमार को बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित करने के आदेश दिए तथा जन-स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता तरसेम को कलायत में गली की पाइप लाइन बिछाने में की गई अनियमितता के कारण सेक्शन सात में चार्ज शीट करने के आदेश दिए गए। अनिल विज लघु सचिवालय के सभाकक्ष में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में गांव कलायत निवासी सुरेश कुमार पुत्र जिले सिंह की शिकायत सुन रहे थे, जिसमें शिकायतकर्ता ने उनकी पुत्री लवली जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कलायत की छात्रा है। उसे मिलने वाली प्रोत्साहन राशि दो साल से नही मिल रही थी, जबकि स्कूल प्रबंधन ने कहा कि यह राशि बैंक खाते में डाल दी गई है, परंतु बैंक अधिकारियों ने बताया कि यह राशि बैंक खाते में नही आई है। इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जब स्वास्थ्य एवं खेल मंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया तो वे बैठक में उपस्थित नही थे, उन्होंने तुरंत बैठक से अनुपस्थित रहने के कारण निलंबित करने के आदेश पारित किए। इसी तरह दूसरे मामले में जन स्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता तरसेम को इसलिए चार्ज शीट करने के आदेश दिए कि कलायत में मोहल्ला वासियों ने पाइप लाइन गली में गहराई में लगवाने की दर्खास्त की थी, परंतु उन्होंने ठेकेदार से कार्य को ठीक ढंग से नहीं करवाया था। इस मामले की जांच के आदेश पिछली बैठक में दिए गए थे। इस जांच के लिए पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता आरके गोयल तथा कष्ट निवारण समिति के मनोनीत सदस्य जसवंत सिंह पठानिया तथा अजीत चहल को नियुक्त किया गया था। इस कमेटी ने जांच में पाया कि विभाग के कनिष्ठ अभियंता ने काम को ठीक ढंग से पूरा नही करवाया।