मानसिक रोगियों के लिए वेब पोर्टल, टोल फ्री नंबर स्थापित करें मुख्य सचिव-डीजीपी

शिमला— हाई कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को आदेश दिए हैं कि मेंटल हैल्थ एक्ट को लागू करने के लिए एक वेब पोर्टल और टोल फ्री नंबर की स्थापना करें। इसके माध्यम से मेंटल हैल्थ के पीडि़तों को जानकारी दी जाएगी और एक्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी इनका इलाज करवाएं। अदालत ने यह आदेश भी दिए कि वह मेंटल हैल्थ से पीडि़त लोगों के लिए एक कमेटी का गठन करे।