सेवाएं विधानसभा के दायरे से बाहर

नई दिल्ली — दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि सेवाओं को दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के बाहर बताने संबंधित गृह मंत्रालय की 2015 की एक अधिसूचना अभी तक वैध है। बैजल का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि उपराज्यपाल ने सेवा विभाग का नियंत्रण राज्य सरकार को सौंपने से मना कर दिया है। केजरीवाल को लिखे एक पत्र में बैजल ने गृह मंत्रालय की 2015 की एक अधिसूचना के बारे में ध्यान दिलाया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 ए के तहत राष्ट्रपति निर्देश जारी होते हैं। इसमें कहा गया कि सेवाएं दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं, परिणामस्वरूप दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के पास सेवाओं को लेकर कोई कार्यपालिका अधिकार नहीं हैं।